बालाघाट. जानकारी के अनुसार मंडी समिति बालाघाट के भारसाधक अधिकारी गोपाल सोनी (एसडीएम) ने मंडी सचिव और उडऩदस्ता दल को मंडी क्षेत्र में कृषि उपजों के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और अवैध क्रय-विक्रय पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए है।
नागपुर से लाया जा रहा था मूंगफली का दाना
मंडी सचिव मनीष मडावी के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक मनोज पटले और प्रकाश सोनवाने ने 1 मई की सुबह ट्रक क्रमांक एमएच 24 जे 8333 को रोककर पूछताछ की। यह ट्रक नागपुर से मूंगफली का दाना लेकर बालाघाट आ रहा था। मौके पर वाहन में मूंगफली दाना के परिवहन के लिए आवश्यक बिल, बिल्टी, अनुज्ञा पत्र, ई-वे बिल नहीं मिले। वाहन चालक ने बताया कि वह अपने वाहन में नागपुर से 50 कट्टे में 25 क्विंटल मूंगफली का दाना लोडकर बालाघाट ला रहा था। यह मूंगफली गैर मंडी लायसेंसी फर्म लोकुमल किशनामल वाधवानी के लिए लाया जा रहा था। बालाघाट मंडी ने मूंगफली दाना के अवैध परिवहन का प्रकरण तैयार किया। संबधित फर्म लोकुमल किशनामल वाधवानी बालाघाट से दांडिक शुल्क के रुप में पांच गुना मंडी शुल्क 11875 रुपए, निराश्रित शुल्क 2375 रुपए, प्रशमन शुल्क 5000 रुपए वसूला गया।
गैर मंडी लायसेंसी कर रहे टेक्स की चोरी
बालाघाट शहरी क्षेत्र के बड़े व्यापारी अन्य जिलों व राज्यों से कृषि उपज मंगाकर उनका थोक व चिल्लर में व्यापार करते हैं। अन्य राज्यों से आने वाली कृषि उपजों पर मंडियों को मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क मिलता हैं जो कि मंडी के लायसेंसी व्यापारियों के माध्यम से मंडी में जमा किया जाता है। लेकिन बालाघाट मंडी क्षेत्र में अन्य राज्यों से मंगाई जाने वाले कृषि उपज पर गैर मंडी लायसेंसी व्यापारी न तो मंडी शुल्क जमा करते हैं और न ही वे लायसेंस बनाते हैं। जिससे शासन को राजस्व की क्षति हो रही है।