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बालाघाट

प्रशिक्षण- कैसे करें डाक मत पत्र, ईवीएम की गणना, दी जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में गुरुवार को ईवीएम, डाक मत पत्रों की गणना के प्रथम चरण का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। बालाघाट. प्रथम चरण का यह प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागृह में और उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित किया गया। जिला पंचायत में डाक मत पत्र और उत्कृष्ट विद्यालय में ईवीएम के माध्यम […]

बालाघाटMay 02, 2024 / 10:18 pm

Bhaneshwar sakure

प्रशिक्षण

डाक मत पत्रों, ईवीएम की गणना के लिए दिया प्रशिक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में गुरुवार को ईवीएम, डाक मत पत्रों की गणना के प्रथम चरण का प्रशिक्षण संपन्न हुआ।

बालाघाट. प्रथम चरण का यह प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागृह में और उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित किया गया। जिला पंचायत में डाक मत पत्र और उत्कृष्ट विद्यालय में ईवीएम के माध्यम से की जाने वाली गणना के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

दो राउंड में पूरी होगी डाक मत पत्रों की गणना

मास्टर ट्रेनर शरद खंडेलवाल ने प्रशिक्षित करते हुए कहा कि डाक मत पत्र ज्यादा से ज्यादा दो राउंड में पूरी हो जाएगी। इसकी गणना से पूर्व गणकों और अभिकर्ताओं के समक्ष गोपनीयता की घोषणा सुनाई जाती है। उन्होंने डाक मत पत्र गणना में शामिल इटीपीबीएस (सर्विस वोटर्स) को अंतिम समय के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि डाक मत पत्र अत्यावश्यक सेवाओं और अनुपस्थित मतदाताओं के किए गए मतदान है। जबकि इटीपीबीएस सर्विस वोटर्स के लिए है जो सुरक्षा व्यवस्थाओ के लिए सीमाओं पर तैनात है। जिनके बैलेट गणना के अंतिम दिन तक स्वीकार किए जाते है। इसके लिए पोस्टमेन को भी नियुक्त किया जाता है। जो मतगणना समय 8 बजे से पूर्व आने वाले बैलेट को शामिल किया जा सकता है। इटीपीबीएस कि गणना के लिए अलग टीम होगी।

पेटी खोलने के बाद होगी शॉर्टिंग

प्रशिक्षण में बताया गया कि जैसे ही स्ट्रांग रुम से पोस्टल बैलेट की पेटी आएगी, सबसे पहले शॉर्टिंग करना आवश्यक है। इसके बाद 500-500 डाक मत पत्रों के बंडल बनाया जाना चाहिए। मतगणना का मुख्य कार्य गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और मॉइक्रो ऑब्जर्वर करेंगे। घोषणा पत्र में कुछ आवश्यक नम्बर, हस्ताक्षर, मतदाता और अनुप्रमाणन अधिकारी की सील तथा साइन देखा जाना चाहिए। अगर लिफाफा खोलने के बाद दो में से एक ही है तो ऐसी स्थिति में अस्वीकार कर देंगे। इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। उसका पालन करते हुए अस्वीकार करेंगे।

उल्टे रखे जाएंगे मतपत्र

मास्टर ट्रेनर खंडेलवाल ने बताया कि लिफाफे के भीतर एक छोटा लिफाफा होता है, जिसमें मत पत्र होता है। इसको खोलने के बाद उल्टा रखा जाना चाहिए। जिससे मतदाता की गोपनीयता भंग न हो। यदि उस लिफाफे में कोई मत पत्र नहीं निकले तो सील लगाएंगे । उस सील में अंकित कारण को टिक करेंगे। यदि मत पत्र पर किसी भी चिन्ह पर टिक नहीं है तो मत पत्र अमान्य कर देंगे। प्रशिक्षण में अमान्य या खारिज करने के कई तरीके बताए गए।

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