scriptConstable murder case: आरक्षक की हत्या के मामले में झारखंड के 4 रेत तस्कर गिरफ्तार, 2 सगे भाई भी शामिल | Four sand smugglers from Jharkhand arrested in the case of murder of constable, two real brothers also involved | Patrika News
अंबिकापुर

Constable murder case: आरक्षक की हत्या के मामले में झारखंड के 4 रेत तस्कर गिरफ्तार, 2 सगे भाई भी शामिल

Constable murder case: वारदात में शामिल दो ट्रैक्टर भी किए गए जब्त, 11 मई की रात रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर कर दी गई थी हत्या

अंबिकापुरMay 14, 2025 / 09:23 pm

rampravesh vishwakarma

Constable murder case: आरक्षक की हत्या के मामले में झारखंड के 4 रेत तस्कर गिरफ्तार, 2 सगे भाई भी शामिल

4 sand smugglers arrested

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल थाना अंतर्गत ग्राम लिबरा घाट में रेत के अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए टीम में शामिल आरक्षक की हत्या (Constable murder case) के मामले में पुलिस ने झारखंड के 4 रेत तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने बताया है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच जारी है।
12 मई की रात सनावल पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम सूचना मिलने पर ग्राम लिबरा घाट कन्हर नदी में हो रहे अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने गई थी। संयुक्त टीम को देखकर वहां अवैध रेत परिवहन में संलग्न तस्कर ट्रैक्टर वाहनों से भागने लगे। यह देखकर संयुक्त टीम में शामिल आरक्षक शिवबचन सिंह (Constable murder case) द्वारा एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया गया।
इस पर ट्रैक्टर चला रहे तस्कर ने आरक्षक के ऊपर वाहन चढ़ा दिया। इससे उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इधर वारदात (Constable murder case) को अंजाम देने के बाद आरोपी व अन्य रेत तस्कर मौके से वाहन लेकर फरार हो गए थे।
इस मामले के सामने आने के बाद आईजी दीपक झा ने प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर सनावल थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडे को निलंबित कर दिया था। वहीं घटना (Constable murder case) के अगले दिन कलेक्टर राजेंद्र कटारा, एसपी बेंकर वैभव ने दल-बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया था।
इधर मामले में सनावल थाना में धारा103 (1), 109, 121 (1), 132, 221, 61 (2), 3(5), 238, 249 बीएनएस धारा 33(1)(ख), 52 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 04/21, खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई थी।
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Constable murder case: ये हैं पकड़े गए आरोपी

घटना (Constable murder case) के तत्काल बाद से पुलिस द्वारा टीमें बनाकर संदेहियो के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी कड़ी में पाए गए तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी गढ़वा जिले के धुरकी थाना अंतर्गत सेराजनगर निवासी आरीफुल हक पिता नसीमुल हक उम्र 24 वर्ष,
जमील अंसारी पिता नसीमुल हक उम्र 41 वर्ष, शकील अंसारी पिता इसरार अंसारी उम्र 22 वर्ष व गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना अंतर्गत ग्राम अरसली निवासी अकबर अंसारी पिता स्व. नाजिम मियां उम्र 50 वर्ष को गिरफ्तार किया है।
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सभी पहलुओं पर जांच जारी

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों (Constable murder case) के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। विवेचना में आए अन्य साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस द्वारा विवेचना के सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता से जांच की जा रही है।

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