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Bahraich News: कांग्रेस के पूर्व सांसद को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गबन के मामले में जारी हुआ था गैर जमानती वारंट

Bahraich News: गबन के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद के खिलाफ जिले की कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इस वारंट के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। जिससे सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

बहराइचMar 13, 2025 / 10:58 am

Mahendra Tiwari

Bahraich News

पूर्व सांसद कमल किशोर

Bahraich News: बहराइच जिले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया था। गैर जमानती वारंट के खिलाफ पूर्व सांसद ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दो सप्ताह का समय देते हुए संबंधित न्यायालय में जमानत कराने का निर्देश दिया।
Bahraich News: बहराइच जिले के कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद कमल किशोर के खिलाफ गबन के एक मामले में बहराइच की एसीजेएम की कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर 11 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। गिरफ्तारी के डर से सांसद ने लखनऊ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। पूर्व सांसद को दो सप्ताह का समय देते हुए संबंधित न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया। जिस सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
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कांग्रेस सांसद को लखनऊ हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

बहराइच शहर के मोहल्ला मेवाती पुरा की रहने वाली कांग्रेस नेता शैलेंद्र गुप्ता की पत्नी जया गुप्ता ने जिले के पूर्व सांसद कमल किशोर पर 31 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाते हुए एक परिवाद एसीजेएम की कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायालय ने पूर्व सांसद को कई बार नोटिस देकर अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। लेकिन संसद कई पेशी पर पेश नहीं हुए इसके बाद न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। वारंट के खिलाफ सांसद कमल किशोर ने हाई कोर्ट की शरण लिया लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

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