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बालोद

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) बालोद कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।

बालोदFeb 06, 2025 / 12:15 am

Chandra Kishor Deshmukh

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) बालोद कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) बालोद कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।

इन धाराओं के तहत सुनाई गई सजा

आरोपी विवेक नेवलकर पिता अरुण नेवलकर (35) निवासी नंदनवन दर्शन कॉलानी, केडीके कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र को धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। व्यतिक्रम पर छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
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आरोपी के कब्जे से पीड़िता को किया बरामद

बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार 4 अप्रैल 2023 को प्रार्थिया / पीड़िता के पिता ने थाना-रनचिरई में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री उसके ससुराल ग्राम कोसा में उसके साला के घर 2020 से रहकर पढ़ाई कर रही है, जो 3 अप्रैल 2023 को पार्टी मनाने की बात कह कर घर से साइकिल लेकर निकली। साइकिल को मचांदुर चौक के पास खड़ा कर कहीं चली गई। उसके नहीं लौटने पर साले ने इसकी सूचना दी। इसके बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई। प्रधान आरक्षक सत्यवान चंद्राकर ने धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान आरोपी के कब्जे से पीड़िता को कारंजा से बरामद किया। पीड़िता का बयान लिया गया।

आरोपी से इंस्टाग्राम से हुआ परिचय

पीड़िता ने बताया कि आरोपी से उसका परिचय इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ था। दोनों मोबाइल से बातचीत करते थे। आरोपी ने उसे मोबाइल पर शादी करने प्रपोज किया। नाबालिग होने के कारण उसने मना कर दिया। 3 अप्रैल 2023 को आरोपी से मिलने भिलाई गई थी। आरोपी नागपुर से भिलाई आया था, तब वे लोग ट्रेन के माध्यम से नागपुर गए। वहीं साईं मंदिर में आरोपी ने उसकी मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाया। उसे कारंजा महाराष्ट्र ले जाकर किराए के मकान में पत्नी बनाकर रखा था। 15 दिन तक साथ रहे थे, उस दौरान आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाया। प्रकरण की विवेचना सहायक उप निरिक्षक सीता गोस्वामी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गीता वाधवानी व उपनिरीक्षक यामन कुमार देवांगन ने की।

रेप का फरार आरोपी 9 माह बाद गिरफ्तार, जेल भेजा गया

आरोपी को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया
9 माह से पुलिस को चकमा देकर फरार 366, 376 के आरोपी को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस के मुताबिक प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना 28 अक्टूबर 2023 की रात्रि 11 बजे उसकी लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई। गुम इंसान कायम किया गया था। गुमशुदा नाबालिग होने के कारण अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना बालोद में धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। विवेचना के दौरान गुमशुदा नाबालिग को 10 अप्रैल 2024 को तुकयेमजाल ब्राम्हणपल्ली एपीआर रोड लेबर कॉलोनी थाना हेथनगर जिला रंगा रेड्डी तेलंगाना से आरोपी नितिश जांगड़े के कब्जे से बरामद किया। नाबालिग ने पूछताछ पर बताया कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। प्रकरण में धारा 366, 376(2)(ढ) भादवि 4,5(ट)6 पॉक्सो एक्ट जोड़ कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रात्रि होने से आरोपी की सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी लगाई थी। मध्य रात्रि आरोपी हिरासत से फरार हो गया था। मामले में थाना बालोद में अलग से धारा 224 के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक बालोद सुरजन राम भगत, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर के फरार आरोपियों को पकडऩे के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पांडेय ने टीम गठित की थी।

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