राजस्थान में शिक्षा विभाग का विशेष आदेश जारी, अब ‘घुमंतू जाति पहचान-पत्र’ से मिलेगा स्कूलों में दाखिला
Rajasthan News : राजस्थान में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने विशेष आदेश जारी करते हुए कहा ऐसे बच्चों के पास यदि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज नहीं हैं, तो उन्हें प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्हें प्रवेश मिलेगा पर बनाना होगा यह सर्टिफिकेट।
Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रवेशोत्सव अभियान 2025-26 के अंतर्गत घुमंतू, अर्ध-घुमंतू व विमुक्त जातियों के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने आदेश में कहा है कि ऐसे बच्चों के पास यदि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज नहीं हैं, तो उन्हें प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय एक ’’घुमंतू जाति पहचान पत्र’’ के आधार पर ही उन्हें उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में दाखिला दिया जाएगा।
वंचित समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ना इस अभियान का उद्देश्य
इस अभियान का उद्देश्य वर्षों से शिक्षा से वंचित समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ना है। सरकार के इस निर्णय से उन बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी, जो खानाबदोश जीवनशैली के चलते जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। समस्त जिला, ब्लॉक व पंचायत स्तर के शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन समुदायों के बच्चों को चिन्हित कर अधिक से अधिक प्रवेश सुनिश्चित करें।
3160 बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा
गत शैक्षणिक सत्र में 3160 बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा गया। इनमें अधिकांश घुमंतू और दस्तावेज विहीन परिवारों से थे। प्रवेशोत्सव अभियान के तहत इनका चिन्हांकन कर राजकीय विद्यालयों में दाखिला दिलाया गया। सरकार का प्रयास है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसी के तहत अब दस्तावेजी अनिवार्यता को भी घटाया जा रहा है।
राजस्थान सरकार द्वारा प्रवेशोत्सव अभियान के तहत ‘घुमंतू जाति पहचान पत्र’ का निर्धारित फार्मेट जारी कर दिया गया है। यह प्रमाण पत्र उन बच्चों के लिए उपयोगी होगा जिनके पास आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब पीईईओ और यूसीईईओ इस फार्मेट के आधार पर स्थानीय स्तर पर पात्र बच्चों को प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।इसके आधार पर प्रवेश प्रभारी बच्चों को स्कूल एवं आंगनवाड़ी में आयुु अनुसार प्रवेश दे सकेंगे।