सीएम योगी से आग्रह तुरंत रोकी जाए बुलडोजर की कार्रवाई
मौलाना बरेलवी ने कहा फतेहपुर जिला के कस्बा ललौली खेड़ा में एक धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। ये धार्मिक स्थल 180 साल पुराना है। सरकार के अभिलेखों में दर्ज है, अब ऐसी परिस्थिति में इसको अवैध बता कर बुलडोजर चलाना सरासर अन्याय और ज्यादती है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है बुलडोजर चलाने पर रोक
मौलाना ने आगे कहा कि धार्मिक स्थलों के निर्माण और रखरखाव की मुकम्मल आजादी दी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों और अन्य जगहों पर बुलडोजर चलाने की रोक लगा रखी है। मगर सरकार इन तमाम बातों को नजरअंदाज करके इंसाफ और संविधान के खिलाफ काम करने पर तुली हुई है। मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुखिया से मांग की है कि धार्मिंक पर बुलडोजर की कार्रवाई को रोका जाए। इसको लेकर लोगों में बड़ी बेचैनी है।