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यूपी में कोर्ट ने पूर्व MLA, दो पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत पांच लोगों को भेजा जेल, इस मामले में अपर कोर्ट ने की जमानत निरस्त

बस्ती जिले में वर्ष 2003 के MLC चुनाव में DM/ RO के साथ अभद्रता और हाथापाई की गई। इसके बाद डीएम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कोर्ट ने छह लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने लोवर कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है।

बस्तीApr 29, 2025 / 09:52 pm

anoop shukla

मंगलवार को MP – MLA कोर्ट ने बस्ती के रुधौली से पूर्व विधायक संजय जायसवाल और दो पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत पांच लोगों को जेल भेज दिया है। इन्हें निचले कोर्ट से वर्ष 2003 में MLC चुनाव के दौरान मतगणना कक्ष में घुसकर मारपीट करने व मतपत्र लूटने के मामले में तीन-तीन वर्ष की सजा मिली है। इस सजा के खिलाफ अपील को अपर कोर्ट ने खारिज किया और उनकी जमानत अर्जी को निरस्त कर जेल भेज दिया।

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ड्यूटी पर तैनात CO को धक्का देकर मतगणना कक्ष में घुसे

वर्ष 2003 में बस्ती-सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का MLC चुनाव था। इस चुनाव की बस्ती सदर तहसील सभागार में गणना तीन दिसंबर 2003 को हुई। मतगणना में 124 वोटों से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के जीतने की घोषणा हुई। आरोप था कि इसी दौरान सपा प्रत्याशी कंचना सिंह, उनके पति आदित्य विक्रम सिंह, मो. इरफान, बृजभूषण सिंह, त्रयंबक पाठक, अशोक सिंह, संजय जायसवाल और महेश सिंह अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर आए और ड्यूटी पर तैनात सीओ को धक्का देकर मतगणना कक्ष में घुस गए। और कक्ष में बवाल मचाते हुए कई मतपत्र भी उठा ले गए।

3-3 वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की मिली सजा

इस मामले में RO की ओर से कोतवाली पुलिस ने पांच आईपीसी, 7 सीएलए व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में आठ नामजद सहित 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुकदमे में कुल 10 गवाह बनाए गए। गवाही और चार्जशीट के आधार पर ACJM द्वितीय की अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी थी।

अपर कोर्ट ने भी अपील खारिज कर भेजा जेल

लोवर कोर्ट की सजा के खिलाफ कंचना सिंह ने 20 मई 2023 को ADJ/MP, MLA कोर्ट में अपील की। 29 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। सभी आठ आरोपियों में से कंचना सिंह और बृजभूषण सिंह की मौत हो चुकी है। एक आरोपी पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह बीमार चल रहे हैं। पांच आरोपी पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व प्रमुख त्रयंबक पाठक, पूर्व प्रमुख महेश सिंह, अशोक कुमार सिंह व मो. इरफान की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने जेल भेज दिया। मंगलवार शाम सभी को जिला कारागार में निरुद्ध करा दिया गया।

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