आरपीसीबी ने नोटिस में कहा कि शहर का गंदा व सीवरेज का पानी कोठारी नदी, गांधी सागर और नेहरू तलाई में जा रहा है। गत 4 नवंबर 2024 को गठित टीम ने निरीक्षण किया था। उस समय एक से डेढ एमएमलडी गंदा पानी जा रहा था। निगम को जल प्रदूषण अधिनियम के तहत 27 नवंबर 2024 को भी नोटिस जारी किया था। निगम पर 14 जून 2022 से 28 फरवरी 2025 तक की अवधि के लिए एनजीटी के निर्देशों की पालना में 4 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू ने एनजीटी में वाद दायर कर रखा है। एनजीटी के आदेशों की पालना न होने पर जाजू ने पुन: अवमानना लेकर अपील की है। इसकी सुनवाई के बाद एनजीटी ने आरपीसीबी को जुर्माना लगाने का निर्देश दिए।