बता दें कि वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। उस समय योजना की राशि 1000 रुपए प्रतिमाह दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया है। अब इस योजना को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जारी रखते हुए प्रदेश की महिलाओं के खाते में सालाना 15 हजार रुपए आर्थिक मदद के तौर पर ट्रांसफर कर रहे हैं।
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-समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.
-समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी
-आधार कार्ड -UIDAI द्वारा जारी फोटो आईडी -मोबाइल नंबर
-समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर
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कौन है योजना का पात्र?
-मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो। -विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। -आवेदन के कैलेंडर साल में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 साल पूरे कर चुकी हों और 60 साल की आयु से कम हो। यह भी पढ़ें- लव जिहाद केस : कोर्ट परिसर में मुस्लिम युवक की पिटाई के विरोध में आए दिग्विजय सिंह, कही बड़ी बात इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
-जिनके स्वयं / परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
-जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। -जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
-जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1250/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। -जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
-जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो। -जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।
-जिनके स्वयं / परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। -जिनके स्वयं / परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर को छोड़ के ) हो।