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भोपाल

एमपी हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक, आयोग से जवाब मांगा

MPPSC 2025- मध्यप्रदेश में एमपीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है।

भोपालMar 25, 2025 / 08:26 pm

deepak deewan

MP High Court stays the result of MPPSC exam

MP High Court stays the result of MPPSC exam

MPPSC 2025 मध्यप्रदेश में एमपीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। MPPSC 2025 के रिजल्ट पर रोक लगाई गई है। एमपी हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से कोर्ट की मंजूरी के बिना किसी भी हाल में परिणाम घोषित नहीं करने की हिदायत दी। जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने यह रोक लगाई। इसके साथ ही भोपाल की ममता देहरिया की याचिका पर कोर्ट ने आयोग और प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग से जवाब तलब किया है।
एमपी हाईकोर्ट जबलपुर ने MPPSC प्री एग्जाम-2025 के परिणाम घोषित करने पर पाबंदी लगा दी। आरक्षित वर्ग द्वारा छूट लेने पर मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में चयन से रोकने वाले कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग तथा आयोग से 15 दिन में जवाब मांगा है।
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भोपाल की ममता देहरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वे राज्य सेवा परीक्षा-2025 में शामिल हुई थीं। ममता देहरिया ने याचिका में मध्यप्रदेश राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम-2015 के कुछ नियमों और प्रावधानों को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने बताया कि रिजर्व वर्ग के उम्मीदवार का मेरिट में आने के बाद भी सामान्य वर्ग में चयन नहीं किया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए परिणामों पर रोक लगाई। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग और आयोग से 15 दिनों में जवाब मांगा। 2015 के नियमों तथा PSC के विज्ञापन की संवैधानिकता को चुनौती देनेवाली इस याचिका पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

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