जान लें क्या हैं कंज्यूमर के हक
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार ग्राहकों को किसी भी प्रोडक्ट की खरीदी और उसके बाद निम्न कानूनी अधिकार प्राप्त हैं- सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार, पसंद का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, जागरुकता का अधिकार और मुआवजे का अधिकार।
कंज्यूमर ऐसे करें शिकायत
कंज्यूमर कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ग्राहक खराब सामान की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन 20 लाख रुपए तक, राज्य कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन को 20 लाख रुपए से अधिक व राष्ट्रीय कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन राज्य कंज्यूमर कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनती है। यहां करें शिकायत
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन-1800-114-000 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन वाट्सअप नंबर-88-0000-1915 ई-दाखिल पोर्टल- www.edakhil.nic.in
ये भी पढ़ें: खुशखबरी- 6 दिन बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों-टीचर्स दोनों की रहेगी छुट्टी नौ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तीन नापतौल अफसर
जिले में नौ खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। इन्हें प्रतिमाह 45 सैंपल लेने हैं। एक साल में विभाग ने 700 सैंपल लिए। इनमें से 100 फेल हुए। मामला दर्ज हुआ। खाद्य विभाग पर शहर के 500 होटल्स समेत करीब 5000 खानपान स्टॉल्स की जांच का जिम्मा है। जबकि, नापतौल विभाग में महज तीन इंसपेक्टर हैं। रायसेन के इंसपेक्टर को भी भोपाल में जांच का जिम्मा है। प्रतिमाह 15 दुकानों पर नातपौल उपकरण की जांच होती है।
खाद्य विभाग की टीमों को नियमित जांच व कार्रवाई के निर्देश हैं। विभाग ने डेढ़ साल में 53 प्रकरण दर्ज कर 75 लाख रुपए जुर्माना किया। खाद्य एवं औषधि विभाग ने 700 प्रकरण दर्ज किए। इसमें 100 सैंपल फेल हुए।- मीना मालाकार, जिलाधिकारी, खाद्य एवं आपूर्ति
तीन जगह दर्ज हो सकती है शिकायत
- डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन
- स्टेट कंज्यूमर कमीशन
- नेशनल कंज्यूमर कमीशन