यूं बढ़ रहे चालान और जुर्माना
यातायात पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक एक लाख 438 ई चालान किए, जिसमें आठ करोड़ 23 लाख 75 हजार 450 रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें से पुलिस एक करोड़ 11 लाख 33 हजार 700 रुपए ही वसूल कर पाई। 85 हजार 899 ई-चालान अब तक पेंडिंग हैं। महज 14 हजार 539 ई-चालान का ही निस्तारण हुआ। इनमें से कुछ कोर्ट में जुर्माना अदा कर चुके हैं। शेष चालान का जुर्माना वाहन चालकों ने अब तक जमा नहीं कराया है।इतने चालान कोर्ट में
यातयात पुलिस के मुताबिक वर्ष 2024 के करीब 210 ई-चालान कोर्ट में भेजे हैं। वर्ष 2025 में तीन महीनों में 195 ई-चालान कोर्ट भेजे चा जुके हैं।वाहन चालकों के लिए यह जानना जरूरी …
- अगर 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया, तो ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित कर दिया जाएगा।
- 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करते हैं और वर्चुअल कोर्ट में चालान चला जाता है, तो आपको अदालत में पेश होना पड़ सकता है।
- चालान कटने की स्थिति में पुलिस को जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है।
- निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान न करने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
- वाहन चालक अपने मोबाइल, ईमित्र, संबंधित थाना अथवा कार्रवाई करने वाली टीम एवं कोर्ट में जुर्माना भर सकते हैं।
कानूनी कार्रवाई होगी
वर्तमान में ई-चालान किए जाते हैं। पुलिस काे चालान का अधिकार है, लेकिन वसूली का नहीं। वसूली के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। ई-चालान जमा कराने की अवधि निर्धारित की गई है। अवधि बाद चालाक का लाइसेंस निलंबित करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई होगी।नरेश निर्वाण, यातायात प्रभारी