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बीकानेर

RTE : आरटीई नियमों में बड़ा बदलाव, राजस्थान के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी

RTE Rules Big Change : आरटीई नियमों में बड़ा बदलाव। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को सीमित करते हुए बड़ा फैसला लिया है।

बीकानेरJul 18, 2025 / 09:05 am

Sanjay Kumar Srivastava

RTE rules Big change Rajasthan all district education officers instructions issued

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

RTE Rules Big Change : आरटीई नियमों में बड़ा बदलाव। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने आरटीई (नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को सीमित करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश केवल पीपी-3 (पूर्व-प्राथमिक कक्षा यूकेजी) और कक्षा 1 में ही दिए जा सकेंगे। पूर्व प्राथमिक स्तर की अन्य कक्षाओं (जैसे पीपी-1, पीपी-2) यानी एलकेजी और यूकेजी-2 में अब फीस पुनर्भरण नहीं किया जाएगा।

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक एवं माध्यमिक) को निर्देश जारी कर कहा है कि अपने क्षेत्र के सभी निजी शिक्षण संस्थानों को सूचित करें कि वे केवल पीपी-3 और कक्षा-1 में ही आरटीई के तहत प्रवेश सुनिश्चित करें। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में पुनर्भरण की अनुमति नहीं है, इसे स्पष्ट रूप से समझाया जाए।

नियम उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

जिला अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि यदि कोई निजी स्कूल आरटीई प्रवेश देने से इनकार करता है या इसके बदले फीस मांगता है, तो राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई हो।

केवल पीपी-3 और कक्षा-1 के लिए ही आरटीई सीटें स्वीकृत

यह निर्देश पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आरटीई लाभ को सीमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य के निजी स्कूलों में केवल पीपी-3 और कक्षा-1 के लिए ही आरटीई सीटें स्वीकृत की जाएंगी।

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