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Bilaspur High Court: अफसर क्या कर रहे, लोग कैसे करेंगे आवागमन? रेल अधिकारियों को नोटिस जारी

Bilaspur High Court: हाइकोर्ट ने तथ्यों और स्थिति को देखते हुए, बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक को अपना व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

बिलासपुरJan 18, 2025 / 06:21 pm

Laxmi Vishwakarma

Bilaspur High Court
Bilaspur High Court: स्टेशन के प्लेटफॉर्म में यात्रियों को होने वाली असुविधा और बदहाल सड़क को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते कहा कि आम आदमी कैसे आना जाना करेगा। खराब सड़क से आम जनता को असुविधा हो रही है। कोर्ट ने दोनों मामलों में रेल अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

Bilaspur High Court: जर्जर सड़कों का इस्तेमाल करना लोगों की मजबूरी

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास गजरा चौक से शारदा मंदिर तक की सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस सड़क पर एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई देने वाले बड़े-बड़े गड्ढे हैं। बारिश के दिनों में उक्त सड़क तालाब में तब्दील हो गई थी, वहीं वर्तमान में वाहनों के पीछे उड़ने वाली धूल से दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है।
हालत यह है कि 24 घंटे लोग इसी धूल भरी सड़क से शहर या रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। इस सड़क पर एक नहीं बल्कि अनगिनत बड़े-बड़े गड्ढे हैं। इस कारण लोग जान जोखिम में डालकर इस सड़क पर सफर करने को मजबूर हैं। नयापारा के लोगों के अलावा कोरमी, बसिया, हरदीकला टोना सहित दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को इस सड़क पर सफर करना पड़ता है।
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पिछले दो वर्षों से बारिश के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन लोगों की परेशानी की ओर किसी का ध्यान नहीं है और न ही किसी को परवाह है। सिरगिट्टी समेत ग्रामीण क्षेत्रों से रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए यही दो सड़कें हैं, लेकिन लोग इस रास्ते से आने-जाने से कतराते हैं। इन दोनों जर्जर सड़कों का इस्तेमाल करना लोगों की मजबूरी बन गई है।

प्लेटफॉर्म पर परेशान हो रहे यात्री

Bilaspur High Court: सुनवाई के दौरान दूसरी रिपोर्ट में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में बताया गया है। प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर मालगाड़ियों को जाने दिया जा रहा है, जबकि यात्री गाड़ियों को अन्य प्लेटफार्म अर्थात प्लेटफार्म क्रमांक 2 से 5 पर भेजा जा रहा है। (chhattisgarh news) इस पूरे मामले में हाइकोर्ट ने तथ्यों और स्थिति को देखते हुए, बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक को अपना व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

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