CG News: अदालत ने BCI को अंतिम अवसर
बता दें कि मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने
बीसीआई को निर्देश दिया था कि वे प्रस्तावित चुनाव कार्य₹म के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तैयार कर कोर्ट में पेश करें। हालांकि बुधवार को भी कोई शेड्यूल तय नहीं हो सका।
हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी भी जताई है कि चुनाव के लिए 45 दिन का कार्यक्रम जारी किया गया है जबकि अपने ही
नोटिफिकेशन में बीसीआई पहले 180 दिनों में पूरी करने के लिए दिशा निर्देश दे चुका है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछले 4 वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव नहीं होने पर नाराजगी जताई थी।
अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी
कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश के पालन की स्थिति के बारे में पूछा। साथ ही, बीसीआई की ओर से शपथपत्र दाखिल न किए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया था।
बीसीआई के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि सचिव द्वारा शपथपत्र भेज दिया गया है, लेकिन वह हाईकोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव कार्यक्रम बीसीआई नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की देरी न हो।