मिली जानकारी के अनुसार 17 जुलाई 2024 को ग्राम करवा बेलगहना निवासी प्रार्थी जब्बार अली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उनके दो बच्चों इरफान अली 13 वर्ष एवं इमरान अली 14 वर्ष की तबीयत बिगड़ने पर उनका इलाज ग्राम टेंगनमाड़ा के झोलाछाप दीपक गुप्ता उर्फ चिंटू 37 वर्ष से शुरू कराया। लेकिन उनके इलाज से बच्चों की तबीयत में सुधार की जगह और बिगड़ने लगी। इस पर चिंटू ने उन्हें बड़े अस्पताल ले जाने कह दिया। इसी बीच दोनों बच्चों की कुछ-कुछ पल के अंतराल में मौत हो गई।
गलत इलाज के कारण दो बच्चों की गई जान
घटना की सूचना मिलते ही बेलगहना पुलिस ने मर्ग इंटिमेशन दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान प्राप्त FSL रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि दोनों बच्चों की मौत गलत उपचार के चलते हुई थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशानुसार, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 अप्रैल 2025 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड में भेज दिया। इस कार्रवाई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोटा नुपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया।
जांच में जुटी पुलिस
शिकायत पर मर्ग कायम कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। फॉरेंसिक व हिस्टोपैथोलीजिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर सपूर्ण जांच पर आरोपी दीपक गुप्ता द्वारा बिना वैध चिकित्सा लाइसेंस के इलाज करने से बच्चों की मौत होना सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।