बुरहानपुर में जलावर्धन का काम समय पर पूरा नहीं होने पर मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद काम समय पर पूर्ण क्यों नहीं किया गया? समयावधि समाप्त हो चुकी है लेकिन अभी तक महज पांच फीसदी ही काम हुआ है।
जलावर्धन योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी
बुरहानपुर निवासी डॉ. सूर्यकांत उर्फ आनंद दीक्षित की ओर से हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता धर्मेन्द्र सोनी ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि बुरहानपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जलावर्धन योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसका कार्य पांच वर्ष में पूर्ण होना था।
समयावधि समाप्त होने के बाद भी महज पांच फीसदी ही काम हुआ
निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी महज पांच फीसदी ही काम हुआ है, जबकि अब तक 130 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। इतना ही नहीं, जल योजना के लिए जहां पर पाइप डाले गए हैं, वह महज जमीन से पांच इंच नीचे ही हैं, पूरा कार्य गुणवत्ताहीन है। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई।