तीन महीने में 1.1% की बढ़ोतरी दर्ज
इससे पहले, 1 अप्रैल 2025 से इन कर्मचारियों को 451.2% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। यानी सिर्फ तीन महीने में 1.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस आदेश में साफ किया गया है कि यह बढ़ा हुआ IDA उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्हें DPE के 25 जून 1999 के मेमोरेंडम के अनुसार 1997 का संशोधित वेतनमान दिया गया है।
CPSEs को जल्द से जल्द सूचित करें
आदेश में सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बदलाव को अपने अधीनस्थ CPSEs को जल्द से जल्द सूचित करें ताकि भुगतान में कोई देरी न हो।
सार्वजनिक उद्यम विभाग ने लिया फैसला
यह फैसला सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। यह बढ़ोतरी सिर्फ 1997 वेतनमान वाले IDA कर्मचारियों के लिए लागू है।