टैक्स से जुड़ी अहम डेडलाइंस
15 मार्च: एडवांस टैक्स- असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किस्त भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च है।
- जो टैक्सपेयर्स प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत आते हैं, उन्हें पूरे साल का एडवांस टैक्स 15 मार्च तक भरना होगा।
- सेक्शन 194-1ए, 194-बी और 194एस के तहत जनवरी 2025 में काटे गए टीडीएस का सर्टिफिकेट जारी करने की आखिरी तारीख 17 मार्च है।
31 मार्च: फॉर्म 67 और अपडेटेड आइटीआर
- फॉर्म 3सीईएडी: मल्टीनेशनल कंपनियों को वर्ष 2023-24 के लिए कंट्री-बाय-कंट्री रिपोर्ट फाइल करनी होगी। यह रिपोर्ट पैरेंट एंटिटी या भारत में किसी अल्टरनेटिव रिपोर्टिंग एंटिटी द्वारा सबमिट की जा सकती है।
- फॉर्म 67: अगर किसी टैक्सपेयर ने 2022-23 के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट का दावा किया है, तो उन्हें फॉर्म 67 को 31 मार्च तक भरना होगा। यह उन लोगों के लिए जरूरी है, जिन्होंने सेक्शन 139(1) या 139(4) के तहत समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था।
- अपडेटेड ITR : असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है।
इनकम टैक्स से बचने के उपाय
इनकम टैक्स से बचने के लिए भारत में कानूनी रूप से कई उपाय उपलब्ध हैं, जो टैक्स बचत के साथ-साथ वित्तीय सुरक्षा और निवेश के अवसर भी प्रदान करते हैं। हम आपको कुछ प्रमुख और वैध तरीके बताते हैं, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्य हैं।इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS): म्यूचुअल फंड में निवेश, 3 साल का लॉक-इन पीरियड, अच्छे रिटर्न की संभावना।