ITR-1 (सहज)
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का यह सबसे आसान फॉर्म है। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं और आपकी कुल एनुअल इनकम 50 लाख रुपये से कम है, तो आपको आईटीआरी-1 भरना होगा। आपकी इनकम में मकान से होने वाली आय, एफडी से मिलने वाला ब्याज, फैमिली पेंशन या 5000 रुपये तक की एग्रीकल्चर आय शामिल है, तो भी आपको आईटीआरी-1 ही भरना है।
कौन नहीं भर सकता ITR-1
वे करदाता आईटीआर-1 फॉर्म नहीं भर सकते, जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख रुपये से अधिक है या एग्रीकल्चर आय 5000 रुपये से ज्यादा है। अगर आपकी कैपिटल गेन्स से इनकम आई है, बिजनेस से इनकम होती है या आपके पास एक से अधिक घर है, तब भी ITR-1 आपके लिए नहीं है। अगर आपने अनलिस्टेड शेयरों में पैसा लगाया है या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर पद पर हैं, तो भी आप ITR-1 नहीं भर सकते हैं।
ITR-2
आपकी एनुअल इनकम 50 लाख रुपये से अधिक है, आप कैपिटल गेन्स से पैसा कमाते हैं, आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है या आपके पास विदेश में प्रॉपर्टी या विदेश से इनकम है, तो आपको ITR-2 भरना होगा। वे व्यक्ति या Hindu Undivided Families -HUFs जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, वे भी यह फॉर्म भर सकते हैं।
ITR-3
अगर आप किसी बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करते हैं, तो आपके लिए ITR-3 सही है। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, बोनस या कमीशन लेते हैं, तो भी आपके लिए यह फॉर्म सही है। आपको क्रिप्टो से आय होती है या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं, तो इस आईटीआर फॉर्म को भरें।
ITR-4 (सुगम)
अगर आप कोई छोटा-मोटा बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम (44AD, 44ADA या 44AE) के तहत आईटीआर भरते हैं, तो आपको ITR-4 फाइल करना होगा। सालाना 50 लाख रुपये तक की आय वाले लोग यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 95 फीसदी से अधिक ट्रांजेक्शन डिजिटल तरीके से होता है, तो 75 लाख रुपये तक की सालाना आय होने के बावजूद आप यह फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके पास कैपिटल गेन या विदेश से प्राप्त इनकम है, तो यह फॉर्म आप नहीं भर सकते।
ITR-5
वे संस्थाएं जो फर्म, LLP, AOP, BOI, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी या बिजनेस ट्रस्ट हों, यह आईटीआर फॉर्म भर सकती हैं। ITR-6
यह आईटीआर फॉर्म वे कंपनियां भर सकती हैं, जो सेक्शन 11 के तहत टैक्स छूट के लिए क्लेम नहीं करती हैं।
ITR-7
जिन लोगों या संस्थाओं को सेक्शन 139(4A), 139(4B), 139(4C), या 139(4D) के तहत रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, वे यह आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं। इनमें ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी या कॉलेज आते हैं।