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चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: शिक्षक स्कूल में छात्राओं से करता था अश्लीलता, गलत तरीके से पकड़ता था हाथ, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

Teacher Obscene Behave: शिक्षक को दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम में एक वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

चित्तौड़गढ़Jul 18, 2025 / 12:20 pm

Akshita Deora

highcourt order

(File Photo) Patrika

Rajasthan Crime News: विशिष्ठ न्यायालय पॉक्सो कोर्ट कमांक-1 ने नाबालिग छात्राओं के साथ अभद्रता तथा अश्लीलता, करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाललाल जाट ने बताया कि प्रार्थी ने इस आशय की एक रिपोर्ट दी कि हमारे गांव की छात्राएं जिले के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत थी। परिजनों ने अध्यापक अभियुक्त विजेश्वरनाथ योगी के खिलाफ छात्राओं के साथ अभद्रता, अश्लीलता व गलत तरीके से हाथ पकडऩे की रिपोर्ट दी।
इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले में जांच के बाद उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर संपूर्ण अनुसंधान कर चार्जशीट पेश की। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह के बयान करवाए तथा 50 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट एक चित्तौडगढ़ लता गौड ने अभियुक्त शिक्षक को दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम में एक वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

चित्तौड़गढ़. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो क्रमांक एक चित्तौडगढ़ ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाल लाल जाट ने बताया कि प्रार्थी ने 4 अक्टूबर 2023 को थाने में रिपोर्ट दी कि आरोपी विजयपुर थाना अंतर्गत माणकपुर की झोपडिय़ां निवासी प्रकाश उर्फ चंद्र प्रकाश पुत्र बाबूलाल प्रार्थी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले गया व उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान करवाए गए तथा 24 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। पीठासीन अधिकारी लता गौड़ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दो लाख दिलाने का आदेश दिया।

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