मामले में मृतक की माता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोट में पेश किया था। यहां उसे सात साल सश्रम कारावास के साथ 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी कोमलदास मानिकपुरी ने महिला के साथ मजरकट्टा में नया तालाब के करीब एक खेत में आपत्तिजनक हालत में तस्वीरें क्लिक की थीं। 2023 में 14 अक्टूबर की रात 10 बजे से 15 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे तक वह महिला के साथ था। इस बीच 15 अक्टूबर को महिला के पति ने अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी।
बताते हैं कि कोमलदास महिला को तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। लोकलाज के डर से उसने भी फांसी लगाकर जान दे दी। घर में 2 मौत के बाद मृतक की माता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसमें उसने कोमलदास पर सीधे आरोप लगाए थे। उनके मुताबिक कोमलदास की ब्लैकमेलिंग के चलते ही उसके बेटे-बहू ने
आत्महत्या की। मामले में पुलिस ने संपूर्ण साक्ष्य के साथ कोमलदास धारा 306 के तहत कोर्ट में दोषी सिद्ध किया।