Story: Gonda News: डीएम नेहा शर्मा ने राजस्व मामलों को लेकर लापरवाही पाए जाने पर एक बार फिर कड़ा एक्शन लिया है। राजस्व संहिता की धारा- 24 के तहत राजस्व निरीक्षक स्तर से लापरवाही जाने पर 33 राजस्व निरीक्षकों का वेतन रोक दिया है। जिससे एक बार फिर हड़कंप मच गया है।
जानिए क्या है धारा- 24
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत, कोई भी व्यक्ति संक्रमणीय भूमि की पैमाइश करवा सकता है। इसके लिए, आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा, खसरा, खतौनी (की प्रमाणित प्रति) और निर्धारित शुल्क की रसीद संलग्न करनी होती है। यह जनहित से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिससे न केवल भूमि से जुड़े विवाद सुलझते हैं। बल्कि सरकारी अभिलेख भी अद्यतन रहते हैं। पिछले निर्देशों के बावजूद अनेक राजस्व निरीक्षकों द्वारा मार्च 2025 में 10 से भी कम प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिसे जिलाधिकारी ने गंभीर लापरवाही माना। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कार्यों में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डीएम बोली- प्रशासनिक दायित्व निभाना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी
डीएम ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से मामलों की मॉनीटरिंग करें। धारा-24 के सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाना प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। Gonda: डीएम सख्त अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, जेसीबी समेत 4 ट्रैक्टर ट्राली जब्त
किस तहसील में किसका रुका वेतन
तरबगंज तहसील 1 हनुमान प्रसाद पाण्डेय
- आदित्य प्रसाद सिंह
- जावेद अख्तर
- नन्दलाल यादव
- वीरेन्द्र प्रताप सिंह
- राजेन्द्र प्रसाद वर्मा
- सुशील कुमार पाण्डेय
- अरुण कुमार सिंह
तहसील: मनकापुर
- राकेश कुमार गुप्ता
- राज किशोर श्रीवास्तव
- हरिशंकर सिंह
- कन्हैयालाल
- राजकुमार पाण्डेय
- रमेश चन्द्र वर्मा
- ज्ञानदास
- कुंवर बहादुर मौर्या
तहसील: गोण्डा (सदर)
- अशोक कुमार शुक्ला
- परशुराम
- श्री करुणेश कुमार
- ज्ञानप्रकाश मिश्र
- अकलीम
- दिनेश प्रताप तिवारी
- देवी प्रसाद
- निरंकार प्रसाद
तहसील: करनैलगंज
- अम्बर प्रसाद तिवारी
- रामसंवारे तिवारी
- भानुप्रकाश वर्मा
- संजय शुक्ला
- ईश्वर सरन तिवारी
- हनुमान प्रसाद
- अवनीश कुमार मिश्रा
- राम बहादुर पाण्डेय
- अनूप कुमार