scriptयूपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, घटना के 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के आरोपी को सजा, जानें पूरा मामला  | UP police got a big success, the accused from Madhya Pradesh was punished within a month of the incident, know the whole case | Patrika News
गोंडा

यूपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, घटना के 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के आरोपी को सजा, जानें पूरा मामला 

UP Police: उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर अपने आप को साबित कर दिया है कि वो नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। गोंडा पुलिस ने घटना के महज चार महीने के अंदर आरोपी को सजा दिलाई है। आइये बताते हैं क्या है पूरा मामला ? 

गोंडाDec 21, 2024 / 08:00 pm

Nishant Kumar

UP Police

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UP Police: उत्तर प्रदेश की गोंडा पुलिस ने एक बार फिर काबिल-ए-तारीफ काम किया है। गोंडा पुलिस ने एसपी विनीत जायसवाल के नेतृत्व में चार साल की बच्ची की हत्या के मामले में दोषियों को महज 6 महीने के अंदर सजा दिलाई है। न्यायालय ने दोषी को मृत्युदंड सहित 50 हजार रूपए का आर्थिक दंड दिया है। 

पुलिस ने क्या कहा ? 

गोंडा एसपी ने कहा कि टीम के अथक मेहनत और प्रयास के बाद टेक्निकल और मैन्युअल साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित किया गया। 

क्या है पूरा मामला ? 

दरअसल, 22 जून 2024 को थाना नवाबगंज थाने के कटरा रेलवे स्टेशन के पास करीब चार साल की बच्ची के शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और सुबूत इकठ्ठा किये। थाने के फत्तेपुर गांव के रहनेवाले विष्णु गुप्ता के शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। 
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24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार 

यूपी पुलिस की टीम ने अथक मेहनत और प्रयास करते हुए टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गुणवत्तापूर्ण ढंग से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय को भेज दिया। 

मध्य प्रदेश का रहने वाला है आरोपी 

घटना का अभियुक्त मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सेवढ़ा थाने के जोरीताल गांव का रहने वाला है। उसकी पहचान रामदास वंशकार के बेटे विश्वनाथ वंशकार के रूप में हुई हैं। कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। 

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