CBI ने दो संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के दिए निर्देश
उन्होंने कहा कि बिना अगले आदेश के इन संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। टीम की ओर से एआईजी को 52 पन्नों की रिपोर्ट दी गई है। जिन संपत्तियों पर रोक लगाने को कहा गया है, उनमें एक संपत्ति वंदना तिवारी पत्नी संतोष तिवारी की है।यह संपत्ति महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर एक स्थित आराजी नंबर 419/1 में 1052 वर्ग फीट में निर्मित मकान है। इसी तरह दूसरी संपत्ति सभाजीत शुक्ला पुत्र गंगा दयाल शुक्ला के नाम से है जो खजनी के साहूलखोर स्थित गाटा संख्या 203/22 में 30 डेसीमल भूमि है।
13 डमी अकाउंट खोल बैंककर्मियों ने निकाले 5. 51 करोड़
गोरखपुर के विकास भवन में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में डमी एकउंट खोलकर पैसे निकालने का मामला प्रकाश में आया था। बैंक प्रबंधन ने इस मामले की जांच CBI से कराने के लिए पत्र लिखा था। बैंक अधिकारियों के मुताबिक पूर्व शाखा प्रबंधक श्यामानंद चौबे ने बैंक कर्मियों का पूरा गिरोह तैयार किया था और चार साल 5 जुलाई 2011 से लेकर 11 जुलाई 2015 के बीच 5. 51 करोड़ रुपये निकाल लिए गए। इस दौरान 13 डमी एकाउंट खोले गए थे।इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक गोरखपुर सर्किल के मुख्य प्रबंधक आरके श्रीवास्तव ने CBI में तहरीर दी थी। जिसके आधार पर 2017 में केस दर्ज किया गया था।