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ग्वालियर

पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने नहीं मना आदेश, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए

पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर एसएल सूर्यवंशी की हाईकोर्ट का आदेश न मानने पर मुश्किल बढ़ सकती है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए। 30 जुलाई तक अपना जवाब देना न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा।

ग्वालियरJul 23, 2025 / 11:08 am

Balbir Rawat

gwalior high court

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पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर एसएल सूर्यवंशी की हाईकोर्ट का आदेश न मानने पर मुश्किल बढ़ सकती है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए। 30 जुलाई तक अपना जवाब देना न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा।
दरअसल डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन को पड़ाव पर 1974 में भवन (गोलघर कार्यालय) आवंटित किया गया था। इस भवन में एसोसिएशन अपने कार्यक्रम व बैठक करता था, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इस भवन का आवंटन निरस्त कर खाली कराने का आदेश जारी कर दिया। इसके खिलाफ एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने तर्क दिया कि बिना नोटिस जारी किए एक पक्षीय कार्रवाई की। एसोसिएशन के पास लंबे समय से भवन है, लेकिन अवैध रूप से बेदखल कर खाली कराने का दबाव बना जा रहा है। 28 फरवरी 2025 को भवन खाली कराने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को चीफ इंजीनियर नहीं मान रहे हैं। उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर एफआईआर कराने के लिए पत्र लिख दिया। ऐसा करके उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। भवन को खाली कराने के लिए दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। हाईकोर्ट ने 28 फरवरी के आदेश को बरकरार रखते हुए चीफ इंजीनियर को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है।

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