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हनुमानगढ़

नशीली दवा तस्करी के दो दोषियों को दस साल कारावास, सप्लायर दोष मुक्त

नशीली दवा तस्करी के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस रूपचंद सुथार ने दो जनों को दोषी करार दिया। दोनों को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हनुमानगढ़Apr 01, 2024 / 04:50 pm

adrish khan

10 months ago

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