MP News: मध्यप्रदेश के हरदा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां एक किसान से जमीन के नामांतरण की एवज में दो हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त भोपाल की टीम ने रंगे हाथों पटवारी को पकड़ा था। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी पाते हुए 4 साल की सजा सुनाई है।
दरअसल, डीपीओ एआर रोहित ने बताया कि किसान अर्जुनसिंह पिता उमेश सिंह राजपूत निवासी ग्राम जिनवानिया को उनकी ताई उमा बाई की जमीन का नामांतरण कराकर बही बनवाना था। इसके लिए उन्होंने आवेदन किया था। पटवारी शिवदयाल भाटी काम करने के बजाय काम को टालने लगा। पटवारी से जब काम करने के लिए आग्रह किया गया तो उसने रिश्वत की मांग की। तब किसान ने 29 जून 2017 को लोकायुक्त में शिकायत कर दी। जिस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त की टीम ने पटवारी शिवदयाल को 11 जुलाई 2017 को किसान से दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए उसके किराये के मकान नर्मदा कालोनी सिराली से पकड़ लिया।
इस मामले में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय हरदा में चालान पेश किया गया। जिसमें न्यायालय ने पटवारी शिवदयाल भाटी को दोषसिद्ध पाते हुए भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 में 4 वर्ष व 13(1) डी में 4 वर्ष के कारावास से एवं जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक अमरेश बोहरे ने की थी।
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