
एमपी में कथावाचक को इस बात की चुकानी पड़ी कीमत, नहर में मिली कार से खुला राज…
हाईकोर्ट ने चालान डायरी पेश होने से पहले ही आरोपी को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जेल में रखकर केस की इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। आरोपी वकील के वकील पंखुरी विश्वकर्मा ने बताया कि न्यायालय ने रेप के आरोपी को जमानत दी है। खास बात यह है कि इस केस की चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है। शिकायत का अवलोकन कर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी है।