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जयपुर

राजस्थान विधानसभा में आज पेश होगा नया धर्मांतरण बिल, जानें क्यों खास है भजनलाल सरकार का ये विधेयक?

Rajasthan Budget Session: राजस्थान विधानसभा में आज नया धर्मांतरण विधेयक पेश होगा। जानें भजनलाल सरकार के इस विधेयक से जुड़ी अहम बातें।

जयपुरFeb 03, 2025 / 10:20 am

Anil Prajapat

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Anti-Conversion Bill In Rajasthan: जयपुर। राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार आज नया धर्मांतरण विधेयक ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ पेश करेगी। विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही कानून बन सकेगा।
राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। शून्य काल के दौरान परिवहन सुरक्षा विभाग व गृह विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज की पर रखी जाएगी। इसके बाद धर्मांतरण के विरोध बिल सदन की मेज पर रखा जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी।

विधानसभा में हंगामे के आसार

राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान विधानसभा में हंगामे के आसार है। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को 1 घंटे 27 मिनट के अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियों की खूब आलोचना की थी। अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने टोकाटाकी पर राज्यपाल ने तल्ख लहजे में जवाब दिया था। ऐसे में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान हंगामा देखने को मिल सकता है।
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जानें क्यों खास है भजनलाल सरकार का ये विधेयक?


1. भजनलाल सरकार के नए धर्मांतरण विधेयक ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ में प्रावधान है कि जबरन, बहला-फुसलाकर या लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने पर पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजा देना होगा।
2. बहला-फुसलाकर, जबरन या पैसा देकर शादी करने पर फैमिली कोर्ट ऐसी शादी को रद्द कर सकेगा, पीड़ित महिला या नाबालिग हो तो सजा दो से 10 साल तक होगी। इसके अलावा 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगेगा।
3. एक से अधिक बार अपराध करने वालों को दो गुना तक सजा होगी।

4. अवैध रूप से धर्म परिवर्तन में मदद करने वालों को भी सजा के लिहाज से अपराधी माना जाएगा।
5. वैध रूप से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कलक्टर को कम से कम 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन के लिए समारोह की एक माह पूर्व कलक्टर को सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद भी संबंधित व्यक्ति को 60 दिन के भीतर कलक्टर को शपथ पत्र के जरिए सूचना देनी होगी।

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