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क्या BJP के एक और MLA जाएंगे जेल? डॉ अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में SC से नहीं मिली राहत; जानें पूरा मामला

BJP MLA Jitendra Gothwal: राजस्थान के बहुचर्चित डॉ अर्चना शर्मा सुसाइड केस में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

जयपुरMay 03, 2025 / 12:53 pm

Nirmal Pareek

BJP MLA Jitendra Gothwal
BJP MLA Jitendra Gothwal: राजस्थान के बहुचर्चित डॉ अर्चना शर्मा सुसाइड केस में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसमें गोठवाल के खिलाफ लगे आरोपों को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामला अब फिर से एडीजे कोर्ट में सुना जाएगा और नए सिरे से जांच शुरू होगी।

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हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

इस मामले में सुनवाई एडीजे कोर्ट में चल रही थी, लेकिन गोठवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिवीजन याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट की सुनवाई पर स्थगन लगाते हुए उनके खिलाफ लगे चार्ज को रद्द कर दिया था। इसके विरुद्ध डॉ. अर्चना शर्मा के पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया है कि ADJ कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी और मामले की जांच दोबारा होगी।

क्या है डॉक्टर सुसाइ़ड का पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला वर्ष 2022 में दौसा जिले के लालसोट में सामने आया था, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। 28 मार्च 2022 को एक प्रसूता की मौत होने के बाद अस्पताल के बाहर शव को लेकर धरना दिया गया। इस दौरान प्रसूता के परिजनों ने डॉ. अर्चना शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
इस आरोप के बाद डॉ अर्चना शमा डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पूर्व उन्होंने एक सुसाइड नोट में उल्लेख किया था कि एक प्रसूता की मौत के बाद उनके खिलाफ झूठे आरोपों और पुलिस कार्रवाई से वे मानसिक रूप से टूट गई थीं।
डॉ. अर्चना शर्मा के पति डॉ. सुनीत शर्मा ने इस संबंध में लालसोट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल समेत 10 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद गोठवाल को गिरफ्तार किया गया और वह 53 दिन जेल में भी रहे। मई 2022 में उन्होंने जमानत प्राप्त कर ली थी। इसके बाद गोठवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका लगाई थी, इस पर हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाते हुए विधायक पर लगे चार्ज को रद्द करने का आदेश दे दिया था।

मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा- गोठवाल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक जितेंद्र गोठवाल ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मुझ पर झूठा केस दर्ज कराया। जांच अधिकारी ने मुझे निर्दोष पाया और हमने हाईकोर्ट का रुख किया। अब कांग्रेस से जुड़े कुछ लोग मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
गोठवाल ने यह भी दावा किया कि जब उन्हें पहले जमानत मिली थी तब भी कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब सभी तथ्य सामने रखे जाएंगे, तब सच्चाई सामने आएगी और मुझे न्याय मिलेगा।

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