Voter ID: बिहार की तर्ज पर ‘राजस्थान’ में भी चलाया जा सकता है पुनरीक्षण अभियान, मतदाता बने रहना है तो संभाल ले ये दस्तावेज
Election Commission Special Intensive Revision Campaign: मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाताओं से उनसे सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाएंगे। इसके लिए तीन श्रेणियां हैं।
Rajasthan News: निर्वाचन आयोग बिहार की तरह ही अन्य राज्यों में भी मतदाता सूचियों को सटीक बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला सकता है। तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। अभियान के दौरान केवल आपके ही नहीं, आपके माता-पिता के पहचान व जन्मस्थान के दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। ऐसे में मतदाता बने रहना है तो अभी से ये दस्तावेज संभाल लें।
अभियान के दौरान मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को आपकी पहचान का दस्तावेज नहीं माना जाएगा।
यह प्रमाण मांगा जाएगा
मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाताओं से उनसे सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाएंगे। इसके लिए तीन श्रेणियां हैं।
जन्म 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ तो स्वयं की पहचान का दस्तावेज मांगा जाएगा।
जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसम्बर 2004 के बीच हुआ तो स्वयं के साथ माता या पिता का दस्तावेज मांगा जाएगा।
जन्म 2004 के बाद हुआ है तो स्वयं के साथ माता-पिता दोनों के जन्म तथा जन्मस्थान का दस्तावेज मांगा जाएगा।
यह दस्तावेज मान्य
केंद्रीय, राज्य, पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक या डाकघर की पासबुक, एलआइसी या पीएसयू का जुलाई 1987 से पहले का कोई प्रमाणपत्र जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट बोर्ड-विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र वन अधिकार प्रमाण पत्र ओबीसी/एससी/एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनपीआर) पारिवारिक रजिस्टर या राशन कार्ड भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्री
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