scriptराजस्थान में राजकीय और निजी महाविद्यालयों की नई प्रवेश नीति जारी, अब फीस जमा नहीं कर पाने वाले छात्रों को ऐसे मिलेगा एडमिशन | Rajasthan New admission policy for government and private colleges released | Patrika News
जयपुर

राजस्थान में राजकीय और निजी महाविद्यालयों की नई प्रवेश नीति जारी, अब फीस जमा नहीं कर पाने वाले छात्रों को ऐसे मिलेगा एडमिशन

Higher Education Admission: कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से अनुमोदन के बाद सत्र 2025-26 के लिए राजकीय और निजी महाविद्यालयों की नई प्रवेश नीति जारी कर दी है। प्रदेश के 663 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष की 2,52,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी।

जयपुरJun 04, 2025 / 10:22 am

Arvind Rao

Rajasthan New admission policy for government and private colleges released

नई प्रवेश नीति जारी (फोटो- एएनआई)

Higher Education Admission Policy: उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए राजकीय और निजी महाविद्यालयों की नई प्रवेश नीति जारी कर दी है। राजस्थान के 663 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष की 2.52 लाख सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी।

बता दें कि राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन चार जून से प्रारंभ होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून होगी। स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण भी जून माह में होगा। सभी कक्षाएं एक जुलाई 2025 से प्रारंभ की जाएंगी।

कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश बैरवा ने बताया कि सत्र 2025-26 से प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में स्नातक के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में पूर्ण रूप से सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। नई प्रवेश नीति के तहत प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऐसे विद्यार्थी, जो फीस जमा न करने के कारण डिफॉल्टर हो जाते हैं, उन्हें भी सीटें रिक्त होने पर प्रवेश का अवसर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें

नीट एग्जाम फर्जीवाड़े मामले में जोधपुर पहुंची CBI टीम, पटना से शुरू हुई जांच


अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश का मिलेगा मौका


नई प्रवेश नीति में उन विद्यार्थियों का भी ध्यान रखा गया है, जो अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाए हैं। उन्हें उसी या किसी अन्य संकाय में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश की सुविधा दी जाएगी, ताकि उनका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके। राज्य सरकार ने प्रवेश के लिए दो वर्षों के अंतराल की बाध्यता समाप्त कर दी है। अब विद्यार्थी अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी उम्र में उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकेंगे, जिससे शिक्षा को लचीला और सुलभ बनाया जा सकेगा।


तीन और चार वर्षीय पाठ्यक्रम दोनों में मिलेगा प्रवेश


त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रमों के साथ-साथ सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के प्रावधानों के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों में भी प्रवेश की अनुमति दी गई है। यदि मूल अंकतालिका उपलब्ध नहीं है तो प्रवेश आवेदन के लिए अब ’डिजिलॉकर’ या इंटरनेट से प्राप्त अंकतालिकाएं भी मान्य होंगी। यह प्रावधान विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

Hindi News / Jaipur / राजस्थान में राजकीय और निजी महाविद्यालयों की नई प्रवेश नीति जारी, अब फीस जमा नहीं कर पाने वाले छात्रों को ऐसे मिलेगा एडमिशन

ट्रेंडिंग वीडियो