अपीलार्थिया की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने नई ग्राम पंचायत बनाने और उनके पुनर्गठन के लिए 10 जनवरी, 24 जनवरी व 13 फरवरी 2025 को दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अंतर्गत कहा गया कि निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदंड के अनुसार जनगणना-2011 के आंकड़ों के आधार पर नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। जयपुर जिले के शाहपुरा के उपखण्ड अधिकारी ने दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर ग्राम पंचायत महारखुर्द का पुनर्गठन किया और राजस्व ग्राम गुलाब बाड़ी को अलग कर दिया।
ग्राम परमानपुरा को नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव भी कलक्टर को भेज दिया, जबकि गुलाबबाड़ी की जनसंख्या ग्राम परमानपुरा से ज्यादा है। ग्राम गुलाबबाड़ी स्टेट हाईवे पर है। यहां महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, ए श्रेणी का पशु चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र भी है। इसके अलावा ग्राम पंचायत परमानपुरा की ग्राम गुलाबबाड़ी से दूरी पांच किमी है। ऐसे में ग्राम गुलाबबाड़ी को पंचायत मुख्यालय बनाया जाना चाहिए।