राजस्थान में राजस्व गांव घोषित करने के मानदंडों में बदलाव, आदेश जारी
Rajasthan News : राजस्व विभाग ने नए राजस्व गांव घोषित करने के मानदंडों में परिवर्तन किया है। राजस्व विभाग ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
Rajasthan News : राजस्व विभाग ने नए राजस्व गांव घोषित करने के मानदंडों में परिवर्तन किया है। विभाग ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए।
राजस्व विभाग के नए आदेश
राजस्व विभाग के नए आदेश के अनुसार मूल राजस्व ग्राम से दूर गांव, ढाणियों और मजरों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए उनकी आबादी सामान्य क्षेत्रों में 200 से कम नहीं होगी। रेगिस्तानी और अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र में 150 से कम आबादी नहीं होगी। नवीन ग्राम घोषित होने के बाद मूल ग्राम की आबादी सामान्य क्षेत्रों 200 और रेगिस्तानी और अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र में 150 से कम नहीं होगी।Hindi News / Jaipur / राजस्थान में राजस्व गांव घोषित करने के मानदंडों में बदलाव, आदेश जारी