पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की उम्र 16 साल थी। अभियुक्त ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह अत्यंत गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में अदालत किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकती है।
विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बनीपार्क थाने में 22 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन वह मजदूरी करने गया था, तभी उसकी पत्नी ने फोन कर बुलाया और बताया कि पड़ोसी विजय वर्मा ने उनकी नाबालिग बेटी की अश्लील वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी है।
पीड़िता ने परिजनों को बताया कि करीब एक महीने पहले जब वह घर में अकेली थी, तब विजय ने उसे किसी काम के बहाने अपने कमरे में बुलाया और परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने वीडियो भी बना लिया था। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोबारा संबंध बनाने का दबाव डाला। लेकिन पीड़िता के मना करने पर उसने 19 जून को वीडियो और फोटो वायरल कर दिए।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।