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जयपुर

Rajasthan Teacher Recruitment: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 के चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Rajasthan Teacher Recruitment 2022: हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी (लेवल-2) शिक्षक भर्ती-2022 में चयनित अभ्यर्थियों को राहत दी है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन व सचिव से जवाब मांगा है।

जयपुरFeb 01, 2025 / 08:43 am

Anil Prajapat

rajasthan high court
जयपुर। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी (लेवल-2) शिक्षक भर्ती-2022 में चयनित अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम के प्रभाव से अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन व सचिव से जवाब मांगा, वहीं कहा कि अपीलार्थियों की नियुक्ति पर संशोधित परिणाम का प्रभाव नहीं होगा।
न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने विनेश कुमार और अन्य की अपीलों पर यह अंतरिम आदेश दिया। अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 दिसबर 2022 को भर्ती निकाली। बोर्ड ने विवादित प्रश्नों व उत्तरों के कारण 27 जनवरी को भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया, जिसमें अपीलार्थी चयन से बाहर हो गए।
अपीलार्थियों ने कहा कि परिणाम संशोधित हुआ है तो इसमें गलती कर्मचारी चयन बोर्ड की है। उन्हें मेरिट में आने पर करीब 18 महीने पहले नियुक्ति मिली, अब उन्हें हटाया नहीं जा सकता।

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हाईकोर्ट ने जिस याचिका पर संशोधित परिणाम के संबंध में आदेश दिया था। उसमें अपीलार्थी पक्षकार ही नहीं थे। इस कारण राज्य सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उनके खिलाफ प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जा सकता।

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