उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीसामऊ पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें फर्जी आधार कार्ड मामले में जमानत दी गई है। आरोप है कि फर्जी आधार कार्ड से पूर्व सपा विधायक ने हवाई यात्रा की थी। इस मामले में ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत ने 7 जून 2024 को इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटेवाला, शरीफ को दोषी माना था। जिन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ इरफान सोलंकी के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। जिसकी सुनवाई में इरफान सोलंकी को राहत मिली है।
क्या है मामला?
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ महिला झोपड़ी में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके साथ ही फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा, विधायक रहते हुए बांग्लादेशी नागरिकों को प्रमाण पत्र देना, मौरंग कारोबारी की जमीन पर कब्जा, रंगबाजी मांगना, पुलिस से अभद्रता आदि मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब तक 200 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन में जब्त किया है। जिनके खिलाफ कुल 17 मुकदमे चल रहे हैं।