बता दें कि सड़क दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने के बहाने ड्राइवर को बुलाया गया था। रास्ते में तीन नकाबपोश युवकों ने उसे अगवाकर जंगल में ले गए। उन्होंने उससे फिरौती की मांग की। जब युवक ने आरोपियों को पहचान लिया, तो उन्होंने उसे मारने का फैसला किया।
Korba Amit Sahu Murder Case: बेरहमी से की गई थी हत्या
जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने युवक का रस्सी से हाथ पैर बांधकर उसी की बोलेरो से 7–8 बार कुचल दिया। जब इससे उसकी मौत नहीं हुई तो सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इस हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दोषियों को उम्रकैद
अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि घटना विकासखंड करतला की है। पिछले साल दो फरवरी की रात लगभग 9.30 बजे ग्राम नावाडीह में रहने वाले अजय कुमार के मोबाइल पर कॉल आया। इसमें कॉलर ने बताया उसका भाई (कॉलर के भाई) सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरुरत है। इसके लिए गाड़ी की जरुरत है। अजय के घर बोलेरो है, उसका भाई अमित बोलेरा चलाता है। यह सुनकर अजय ने अपने भाई को बोलेरो लेकर घटनास्थल गांव द्वारी जाने के लिए कहा। रात करीब 10.30 बजे अमित बोलेरो लेकर घटनास्थल के लिए निकला। परिवार ने रातभर अमित के आने का इंजार किया लेकिन वह घर नहीं लौटा।
अमित ने घर वालों का फोन भी नहीं उठाया। अगले दिन सुबह परिवार के सदस्यों ने खोजबीन शुरू की। अजय अपने दोस्तों के साथ अमित की तलाश में निकला। करतला थाना क्षेत्र में गांव औराई- लबेद मार्ग पर अमित की बोलेरो खड़ी मिली। उन्होंने आसपास अमित की खोजबीन की। सड़क से करीब 25 फीट दूर पड़ा था। परिवार की ओर से घटना की सूचना करतला थाना को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश शुरू की।
नवाडीह में रहने वाले हेमलाल दिव्य उम्र 28 वर्ष, पवन कुमार कंवर 27 वर्ष, राजेश लहरे को पकड़ लिया। तीनों से पूछताछ की गई। तीनों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। रुपए के लिए अमित की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई कोरबा के अपर सत्र न्यायाल में चल रही थी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने तीनों आरोपियों को अमित की
हत्या के लिए गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया। तीनों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया।