90 दिन का इंतजार अब सिर्फ 30 दिन
इससे पहले, यूजर्स को प्लान बदलने के बाद दोबारा कोई भी बदलाव करने के लिए 90 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन 10 जून 2025 को जारी नवीनतम आदेश में DoT ने इस अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया है। यह कदम सितंबर 2021 में लागू हुए पुराने नियम को संशोधित करता है।
क्या है नया नियम? (DOT New Rules)
DoT के अनुसार, पहली बार प्लान बदलने के बाद यूजर अगले 30 दिन में फिर से बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, यदि कोई उपभोक्ता इस 30 दिन (या OTP आधारित 90 दिन) के लॉक-इन पीरियड के दौरान फिर से प्लान बदलना चाहता है, तो उसे टेलीकॉम कंपनी के अधिकृत आउटलेट पर जाकर फिजिकल KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
डिजिटल रूप से भी रहेगा विकल्प
यूजर्स अपने प्लान को बदलने के लिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट या कस्टमर सर्विस सेंटर का सहारा ले सकते हैं। KYC के लिए उन्हें पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) दिखाने होंगे। यह प्रक्रिया पहले की तरह बनी रहेगी। यह भी पढ़ें:
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बेहतर कंट्रोल – ग्राहक अब अपनी जरूरत के मुताबिक हर महीने प्लान बदल सकते हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी – ट्रैवलिंग या अस्थायी जरूरतों के लिए प्लान बदलना अब ज्यादा आसान हो गया है।
ट्रांसपेरेंसी – टेलीकॉम कंपनियों को अब हर बार प्लान बदलने पर यूजर को लॉक-इन पीरियड की स्पष्ट जानकारी देनी होगी।
इन नियमों में कोई बदलाव नहीं
सभी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन और रेगुलेटरी प्रक्रियाएं पहले की तरह रहेंगी।