Voter Registration: यूपी में रह रहे बिहार के मतदाता 25 जुलाई तक भरें गणना प्रपत्र, चुनाव आयोग की अपील
Bihar Voter Registration: उत्तर प्रदेश में अस्थायी रूप से निवास कर रहे बिहार राज्य के मतदाता 25 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र भर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रवासी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर मतदाता सूची में अद्यतन कराएं और अपने मतदान अधिकार को सुरक्षित करें ।
Voter Registration 2025: उत्तर प्रदेश में अस्थायी रूप से निवास कर रहे बिहार राज्य के प्रवासी मतदाताओं के लिए अहम सूचना जारी की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, ऐसे सभी मतदाता जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में निवासरत हैं लेकिन जिनकी स्थायी मतदाता पहचान बिहार में दर्ज है, वे 25 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र (Form of Enumeration) भरकर अपना विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यह कवायद आगामी चुनावों में मतदाता सूची के शुद्धिकरण और अद्यतन के उद्देश्य से की जा रही है।
प्रदेश के सभी जिलों में इस संबंध में विशेष जागरूकता और दस्तावेज़ संकलन अभियान शुरू कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यालयों और बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के माध्यम से प्रवासी मतदाताओं को फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। साथ ही, आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित गणना प्रपत्र भरकर जमा करें ताकि उन्हें मतदाता सूची में उचित रूप से दर्शाया जा सके।
क्या है गणना प्रपत्र
गणना प्रपत्र, जिसे तकनीकी रूप से Form 6, 6A, 7, 8 या 8A के नाम से जाना जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसके माध्यम से मतदाता:
नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं
पता या निवास स्थान में परिवर्तन दर्ज करा सकते हैं
नाम में सुधार, फोटो या अन्य विवरण अपडेट कर सकते हैं
किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से नाम हटवाकर नए क्षेत्र में स्थानांतरित कर सकते हैं
इस प्रक्रिया के तहत आयोग यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति का नाम दो जगह या दो बार न दर्ज हो, और मतदाता की जानकारी अद्यतन, सत्य और प्रासंगिक बनी रहे।
क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रक्रिया
बिहार के हजारों नागरिक नौकरी, शिक्षा, श्रमिक कार्य या पारिवारिक कारणों से अस्थायी रूप से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। ये नागरिक अक्सर चुनाव के समय अपने गृह जनपद नहीं जा पाते, जिससे वे मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि यदि कोई नागरिक दीर्घकालिक रूप से किसी अन्य राज्य में निवास कर रहा है, तो वह अपने नए निवास स्थान पर ही मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सके और मतदान का अधिकार प्रयोग कर सके।
आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे
गणना प्रपत्र भरने के साथ-साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है:
पहचान प्रमाण (जैसे – आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)
निवास प्रमाण (जैसे – बिजली का बिल, किराया रसीद, बैंक पासबुक, नियोक्ता द्वारा प्रमाणित निवास पत्र)
हाल की पासपोर्ट साइज़ फोटो
यदि आवेदन Form 6A (विदेशी निवासी भारतीय) के तहत हो, तो भारतीय पासपोर्ट की प्रति
बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करते समय मूल दस्तावेज़ साथ ले जाना भी आवश्यक है ताकि सत्यापन में कोई समस्या न हो।
कहां और कैसे जमा करें प्रपत्र
प्रवासी मतदाता अपना गणना प्रपत्र निम्न माध्यमों से जमा कर सकते हैं:
ऑनलाइन पोर्टल (NVSP.in) – यह भारत निर्वाचन आयोग का आधिकारिक पोर्टल है जहाँ फॉर्म भरा और दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
वोटर हेल्पलाइन ऐप – मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिये भी पूरी प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकती है।
बीएलओ को फिजिकली जमा करना – बीएलओ स्कूलों, पंचायत भवनों या मोहल्लों में नामित स्थानों पर फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं।
जिला निर्वाचन कार्यालय – जिला स्तर पर निर्वाचन कार्यालयों में विशेष हेल्प डेस्क बनाए गए हैं।
25 जुलाई 2025 है अंतिम तिथि
निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रक्रिया के लिए 25 जुलाई 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इस तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को आगामी मतदाता सूची अद्यतन चक्र में लिया जाएगा, जिससे वर्तमान चुनावों में मतदान का अवसर नहीं मिल पाएगा।
बूथ लेवल अधिकारियों की अहम भूमिका
बीएलओ इस संपूर्ण अभियान में जमीनी स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे घर-घर जाकर प्रवासी नागरिकों की पहचान कर रहे हैं, फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, दस्तावेज़ सत्यापित कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर भरने में मदद भी कर रहे हैं। जिलों में शिविरों और विशेष काउंटरों की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि प्रवासी नागरिक आसानी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें।
चुनावों में पारदर्शिता और सहभागिता बढ़ाने की दिशा में कदम
भारत निर्वाचन आयोग का यह प्रयास चुनावों में पारदर्शिता, समावेशन और सहभागिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित करना लोकतंत्र को अधिक मजबूत और प्रतिनिधिक बनाता है।
जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे
प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान, पोस्टर, सोशल मीडिया, स्थानीय समाचार पत्रों और प्रसारण माध्यमों के जरिये लोगों को जानकारी दी जा रही है। बीएलओ द्वारा बैनर, पर्चे और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है ताकि एक भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “बिहार के जो मतदाता उत्तर प्रदेश में काम या पढ़ाई के सिलसिले में अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उनके लिए यह अवसर है कि वे समय रहते अपना गणना प्रपत्र भरें। मतदाता सूची में अद्यतन से उन्हें मतदान का अधिकार मिलेगा, जो लोकतंत्र का मूल आधार है।”
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