क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (MYUVA) की शुरुआत की है। इसके जरिए इस साल एक लाख लोगों को ब्याज मुक्त लोन दिलाया जाएगा ताकि बेरोजगार युवा अपना उद्योग लगा सकें। यह योजना इसी महीने की 24 तारीख को लांच की जाएगी।मुख्यमंत्री स्वयं बेरोजगार युवाओं को ब्याज मुक्त कर्ज का अनुमति पत्र देंगे। इसमें सबसे ज्यादा फायदा बेरोजगार युवाओं को होना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की इस योजना को पिछले साल कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इससे संबंधित पोर्टल पर युवाओं ने इसके लिए आवदेन करना शुरू कर दिया है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
ब्याज मुक्त ऋण: इस योजना के तहत, अगर आप 8वीं पास है और अपना बिजनेस या स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो आप 5 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।बिना गारंटी के ऋण: युवाओं को बिना किसी गारंटी के यह ऋण उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा।
मार्जिन मनी सहायता: सरकार द्वारा मार्जिन मनी के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार 50 हजार रुपये की रकम मार्जिन मनी के रूप में देगी।
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पात्रता
आयु सीमा: 21 से 40 वर्ष के बीच के युवा इस योजना के लिए पात्र हैं।शैक्षणिक योग्यता: आवेदक न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्किल सर्टिफिकेट जरूरी।
निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।