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अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया
- ऑनलाइन पंजीकरण: 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करना: ऑनलाइन आवेदन के पश्चात, शिक्षकों को अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में 15 अप्रैल तक जमा करना आवश्यक है।
- सत्यापन प्रक्रिया: बीएसए कार्यालय 16 से 20 अप्रैल के बीच खंड शिक्षा अधिकारियों को आवेदन पत्रों का सत्यापन करने के लिए निर्देशित करेगा।
- जिला स्तरीय समिति की संस्तुति: 21 से 25 अप्रैल तक जिला स्तरीय समिति इन सत्यापित आवेदनों की समीक्षा करेगी और संस्तुति प्रदान करेगी।
- शिक्षकों की जोड़ी बनाना: 26 अप्रैल से 10 मई तक शिक्षक आपसी सहमति से ओटीपी के माध्यम से जोड़ी (पेयर) बना सकेंगे।
- स्थानांतरण आदेश जारी करना: 15 मई 2025 को स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।

जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया
- ऑनलाइन पंजीकरण: 2 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करना: आवेदन पत्र का प्रिंटआउट संबंधित बीएसए कार्यालय में 15 अप्रैल तक जमा करना होगा।
- सत्यापन प्रक्रिया: बीएसए 16 से 20 अप्रैल के बीच खंड शिक्षा अधिकारियों को आवेदन पत्रों का सत्यापन करने के लिए निर्देश देंगे।
- जिला स्तरीय समिति की संस्तुति: 21 से 23 अप्रैल तक समिति इन आवेदनों की समीक्षा करेगी और संस्तुति देगी।
- आपत्तियों का निवारण: 24 से 30 अप्रैल के बीच शिक्षक किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति 1 से 5 मई तक इन आपत्तियों का निवारण करेगी।
- शिक्षकों की जोड़ी बनाना: 6 से 15 मई तक शिक्षक ओटीपी के माध्यम से जोड़ी बना सकेंगे।
- स्थानांतरण आदेश जारी करना: 18 मई 2025 को स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।
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महत्वपूर्ण निर्देश
- सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त: अब पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त हटा दी गई है, जिससे सभी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं।
- सेवा संवर्ग: ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक नगर क्षेत्र में ही स्थानांतरित होंगे।
- आवेदन वापसी: एक बार स्थानांतरण होने के बाद, शिक्षक अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे।
- वरिष्ठता: स्थानांतरित शिक्षक की नए जिले में वरिष्ठता सबसे नीचे मानी जाएगी।
- दस्तावेज़ सत्यापन: यदि किसी शिक्षक के दस्तावेज़ फर्जी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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समिति गठन
तबादला प्रक्रिया की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य अध्यक्ष होंगे, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस), वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।
ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता
अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की सभी प्रक्रियाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएंगी। ऑफ़लाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह भी पढ़ें