महाराष्ट्र: मंत्री धनंजय मुंडे घरेलू हिंसा केस में दोषी! पहली पत्नी करुणा शर्मा को देना होगा 2 लाख गुजारा भत्ता
Dhananjay Munde Karuna Sharma Case : एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता धनंजय मुंडे को कोर्ट से झटका लगा है। उनकी पहली पत्नी करुणा शर्मा उनके खिलाफ दायर केस जीत गई हैं।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे को घरेलू हिंसा मामले में दोषी ठहराया गया है। एनसीपी (अजित पवार) नेता मुंडे के खिलाफ उनकी पहली पत्नी करुणा शर्मा ने फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैमिली कोर्ट ने करुणा के आरोप को सही माना है और उन्हें गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल मामले पर फैसला सुनाया है। बांद्रा फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद धनंजय मुंडे को पूर्व पत्नी करुणा शर्मा को हर महीने 2 लाख रुपये बतौर गुजारा भत्ता देना होंगा। हालांकि शर्मा ने अपने और अपने दो बच्चों के लिए पांच-पांच लाख रुपये का गुजारा भत्ता देने की मांग की थी।
बांद्रा फैमिली कोर्ट के फैसले पर करुणा शर्मा ने कहा, कोर्ट से मुझे न्याय मिला, मैं कोर्ट और जज को धन्यवाद देती हूं। चूंकि बच्चे मेरे साथ है, इसलिए मैंने मांग कि थी कि तीनों को 5-5 लाख रुपये दिए जाएं, लेकिन मुझे दो लाख मिले हैं। मैं अपनी मांग को लेकर अब हाईकोर्ट जाऊंगी।
उन्होंने कहा कि वह पिछले तीन साल से गुजारा भत्ता के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन्हें बहुत परेशानी हुई। मेरी लड़ाई सीधे मंत्री से थी और मेरे साथ कोई बड़ा वकील नहीं था। लेकिन मैं जीत गई और यह सत्य की जीत है।
मुश्किल में धनंजय मुंडे!
सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में विवादों में घिरे महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आरोप है कि संतोष देशमुख की हत्या के मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड के साथ एनसीपी (अजित पवार) नेता मुंडे के करीबी संबंध है। इसलिए विपक्ष निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। हाल ही में मुंडे पर 73.36 करोड़ रुपये के गबन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह आरोप विरोधी दल के किसी नेता ने नहीं बल्कि महायुति में एनसीपी के सहयोगी बीजेपी के विधायक ने ही लगाया है। बीजेपी नेता ने मुंडे की शिकायत सीधे एनसीपी मुखिया अजित पवार से की है।
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