पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में कर्इ बड़े बदलाव कर दिए है।
•May 08, 2018 / 03:09 pm•
Ashutosh Verma
नर्इ दिल्ली। पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में कर्इ बड़े बदलाव कर दिए है। इसके बाद अब आपको इस स्कीम के तहत पैसे निकालने को लेकर ये बदल नियम जानना बहुत आवश्यक है। अभी तक आप इस स्कीम के तहत गंभीर बीमारी, बच्चों के विवाह, घर खरीदने या घर बनाने जैसे के लिए पैसे निकालने को लेकर जो प्रावधान था उसमें कर्इ अहम बदलाव कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये बदलाव।
अब आप तीन साल पूरे होने पर ही एनपीएस का पैसा निकाल सकते हैं। इसमें से अाप 25 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकते हैं।
बच्चों के शिक्षा या किसी अन्य प्रकार की तकनीकी शिक्षा के लिए एनपीएस का कुछ ही हिस्सा निकाल सकते हैं। इसके पहले आप पढ़ार्इ के एनपीएस से काेर्इ पैसे नहीं निकाल सकते थे।
यदि आप नया बिजनेस शुरु करते हैं तो भी आप अपने एनपीएस खाते से जमा किए गए पैसे निकाल सकते हैं। इसके पहले व्यापार के लिए पैसे निकालने का कोर्इ प्रावधान नहीं होगा।
ईक्विटी इंवेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में मार्केट कैप 50 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि क्विटी 50 वर्ष की आयु के बाद ही जाएगी।
इसके साथ ही इस स्कीम के अंतर्गत सभी खाताधारक पूरे अंतराल के दौरान 3 बार में ही पैसे निकाल सकते हैं। पैसे निकालने के लिए खाताधरक को एलपीएस ट्रस्ट या सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को संबंध में सूचना देना अनिवार्य है।
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