आपको बता दें कि 31 मार्च से आपके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख हैं।
•Mar 20, 2018 / 11:11 am•
manish ranjan
नर्इ दिल्ली। अब इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही हैं, एेेसे में आप टैक्स बचाने के कर्इ उपायों के बारे में सोच रहे होंगे। आपको बता दें कि 31 मार्च से पहले आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख हैं। इसके लिए जरुरी इनकम टैक्स से जुड़े इन बातों का अाप ध्यान देने दें।
इनकम टैक्स फाइल करते हुए एक बात आपके मन में जरुर होता होगा की आखिर आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं आैर आपको कितना टैक्स भरना होगा। इसके लिए आपको टैक्स सेविंग स्कीम्स में इंवेस्टमेंट, एलटीए, घर किराया, होम लोन की EMI समेत अन्य डिडक्शन को अपनी कमार्इ से अलग रखना होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान जरुर रखना होगा की आप इन सभी डिडक्शन के सबूत जरुर अपने अपने पास रखें। इसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुहैया कराने होते हैं।
आपको बता दें कि यदि आप 2.5 लाख टैक्स स्लैब में आते हैं तो अापको किसी प्रकार को कोर्इ टैक्स नहीं देना होगा। यदि आपकी आय 2.5 से 5 लाख सलाना है तो आपके अपने कुल आय का 5 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं 5 से 10 लाख के बीच है ताे आपको 20 फीसदी टैक्स देना होगा। 10 लाख रुपए से उपर आय वालों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
अापको एक आैर बात का ध्यान रखना होगा की वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब् अलग है। आपको एक आैर बात बता दें कि यदि सारे डिडक्शन के बाद आपका इनकम 3.5 लाख या उससे कम है ताे आपको अतिरिक्त 2500 रुपए का आैर फायदा होगा। दरअसल आपको टैक्स नियम सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट मिलता है
आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना होगा की आप जिस स्लैब में आते हैं उसी स्लैब के हिसाब से ही अपने टैक्स का भुगतान करें। आप इनकम टैक्स विभाग के अाधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
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