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24 साल की गर्लफ्रेंड ने धीमा जहर देकर की बॉयफ्रेंड की हत्या, कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत

अदालत ने मामले को दुर्लभतम बताया और कहा कि ग्रीष्मा की सजा में किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती।

नई दिल्लीJan 21, 2025 / 08:36 am

Anish Shekhar

धीमा जहर देकर अपने प्रेमी की जान लेने के मामले में दोषी युवती ग्रीष्मा (24) को केरल की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि ग्रीष्मा ने हत्या के अलावा अपहरण, सबूत नष्ट करने समेत कई संगीन अपराध किए। उसे अपहरण के लिए 10 साल और जांच दल को गुमराह करने के लिए पांच साल कैद की सजा भी सुनाई गई। इसके अलावा दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
केरल के नेयात्तिंकारा की ग्रीष्मा कई साल से शेरोन नाम के युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। किसी और से शादी के लिए उसने शेरोन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने पहले शेरोन को पैरासिटामोल ड्रिंक में मिलाकर पिलाई, लेकिन वह बच गया। बाद में ग्रीष्मा ने 14 अक्टूबर, 2022 को उसे जहर मिला काढ़ा पिला दिया। इससे शेरोन के अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उसने तड़प-तड़प कर 11 दिन बाद दम तोड़ दिया।

केस किसी तरह की छूट के लायक नहीं

अदालत ने मामले को दुर्लभतम बताया और कहा कि ग्रीष्मा की सजा में किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। उसके चाचा निर्मल कुमारन नायर को सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया गया। उसे तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि ग्रीष्मा की मां को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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