क्या है मामला?
2024 में हावेरी के हनगल में हुए गैंगरेप मामले में सात व्यक्तियों मोहम्मद सादिक अगासिमनी, शोएब मुल्ला, तौसीप छोटी, समीवुल्ला लालनवर, आपताब चंदनकट्टी, मदार साब मंदक्की और रियाज सविकेरी पर गंभीर आरोप लगे थे। कोर्ट ने हाल ही में इन सभी को जमानत दे दी, जिसके बाद आरोपियों ने खुलेआम जुलूस निकालकर अपनी रिहाई का जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्हें उत्साह के साथ सड़कों पर उतरते देखा गया, जिससे पीड़िता और समाज में गुस्सा भड़क उठा।
कोर्ट के फैसले पर सवाल
सामाजिक कार्यकर्ता बृंदा अडिगे ने इस घटना को “भयावह” बताते हुए कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोर्ट ने जमानत देते समय आरोपियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई? कई लोगों ने इसे न्याय व्यवस्था की नाकामी करार दिया है। एक्स पर लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह पीड़िता के लिए अपमानजनक है और समाज में गलत संदेश देता है।
पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया
हावेरी पुलिस और कर्नाटक पुलिस से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि, अभी तक इस जुलूस के संबंध में कोई आधिकारिक कार्रवाई की खबर नहीं आई है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह का खुला प्रदर्शन अपराधियों को बढ़ावा नहीं देता?