कब मिलता है रिफंड
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा देर लेट हो जाती है और उसमें आप सफर नहीं करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आप ट्रेन लेट होने का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, रिफंड क्लेम करने के लिए आपको टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रसीद (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होगा। यह कदम भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेन को समय से चलाने के लिए उठाया गया है।आसान स्टेप्स में फाइल करें TDR
> आपको सबसे पहले IRCTC के वेबसाइट पर लॉग-इन करना है।> इसके बाद आप ‘Services’ के टैब में “File Ticket Deposit Receipt (TDR)” को सेलेक्ट करें।
> अब आप My Transactions में जाकर “File TDR” पर क्लिक करें।
> इसके बाद आपके क्लेम रिक्वेस्ट रेलवे को भेजा जाएगा।
> रिफंड की राशि उसी बैंक अकाउंट में आएगी, जिस अकाउंट से टिकट बुक हुई है।